Featured Post

नोएडा महिला पतंजलि योग समिति ने मनाया महिला दिवस

चित्र
-ललित मिश्र- नोएडा। महिला पतंजलि योग समिति नोएडा द्वारा शनिवार को सेक्टर 33 स्थित आर्य समाज मंदिर के भवन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सविता तिवारी पतंजलि योग समिति की उप्र. की राज्य प्रभारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के अवसर पर योग महिलाओं द्वारा योग अभ्यास किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी अलका रानी चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनुपमा शर्मा ने नारी की पाकशाला योग, आयुर्वेद पर अपने विचार व्यक्त किये, वहीं अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर आस्था सिंह ने आयुर्वेदिक दवाओं, योग पर अपने विचार व्यक्त किये। आर्य समाज की मंत्री गायत्री मीणा ने योग, वेद तथा सनातन पर अपने विचार रखे। जिले की योग शिक्षकाओं ने कठिन आसन, योग, नृत्य, प्रश्नोत्तरी कत्थक नृत्य, नाटक, गीत, भजन द्वारा प्रस्तुति देकर आए सभी अतिथियों का मन मोह लिया। सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी तथा पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक...

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की धार को कर दिया खत्म

-ललित मिश्र-

नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को कई संस्थाओं से खत्म करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड की धार को अब काम कर दिया गया है। स्कूल, बैंक, मोबाइल कंपनियां, एवं निजी कंपनियां भी आधार कार्ड की बाध्यता को नहीं थोप सकेंगी।

सरकार ने आधार कार्ड को बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाकर रख दिया था। माना यह एक उपयोगी दस्तावेज सिद्ध हो सकता है। किंतु इस दस्तावेज की उपयोगिता को बरकरार रखना एक कठिन कार्य था। आधार कार्ड करेक्शन अथवा बनवाना आज भी एक कठिन कार्य है। जहां आम व्यक्ति के लिए बहुत समय खापाना पड़ता है वहीं भारी- भरकम भुगतान भी करना पड़ जाता है। इसके बावजूद भी तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद आधार कार्ड के निर्माता गलतियां कर देते हैं उन्हें ठीक करना इससे भी बड़ा काम हो जाता है। अधिकतर संस्थानों में इसकी अनिवार्यता उत्पन्न हो गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कई वर्षों की सुनवाई के बाद स्कूलों में मोबाइल कंपनियां, बैंक एवं निजी कंपनियों में इसकी अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 6 से 14 वर्ष वाले छात्र आधार कार्ड के अभाव में सर्व शिक्षा अभियान का लाभ नहीं ले पा रहे थे। मोबाइल को आधार से लिंक करना असवैधानिक है। वही बैंक खातों को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया है। सीबीएसई, नीट, यूजीसी में यह जरूरी दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद इसका लाभ सीधा आमजन के लिए मिलेगा।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

नाइंसाफी से खफा डॉक्टर महेश शर्मा आज मिलेंगे कृष्ण शर्मा के परिवार से

मुख्यमंत्री के प्रयासों को मिट्टी में मिला देंगी सीएमएस रेनू अग्रवाल